गन्नौर (सोनीपत)। पांची जाटान गांव के सरपंच अशोक को विकास कार्यों में अनियमितता और पंचायत के रिकाॅर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर निलंबित कर दिया गया है। पंचायत सदस्यों ने डीसी सुशील सरवान से सरपंच की शिकायत की थी। निलंबन अवधि के दौरान सरपंच पंचायत से जुड़े किसी भी प्रशासनिक अधिकार का उपयोग नहीं कर सकेंगे।
डीसी को दी गई शिकायत में पंचायत सदस्यों ने ई-रिक्शा की मरम्मत में गड़बड़ी, विकास कार्यों में अनियमितता, चौपाल क्षेत्र में बिना अनुमति पेड़ कटवाने और पंचायत के धन के गलत उपयोग जैसे आरोप लगाए थे। आरोप था कि कई बार कहने के बावजूद अशोक पंचायत से संबंधित रिकॉर्ड ब्लॉक कार्यालय में उपलब्ध नहीं करा रहे थे। उन्होंने सरकारी कार्यों में अपेक्षित सहयोग भी नहीं किया।
पंचायत सदस्यों की शिकायत पर डीसी ने मामले की जांच बीडीपीओ को दी थी। जांच रिपोर्ट के आधार पर सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया लेकिन उनका जवाब संतोषजनक नहीं मिला। इसके बाद उपायुक्त ने निलंबन के आदेश जारी किए।
जांच अधिकारी नियुक्त
डीसी सुशील सरवान ने आदेश में कहा है कि निलंबित सरपंच अशोक पंचायत से जुड़े सभी रिकॉर्ड, फंड और संपत्तियां पंचों के बहुमत को सौंपेंगे। मामले की आगे की जांच के लिए एडीसी-कम-सीईओ जिला परिषद सोनीपत को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है।