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दो भाईयों पर चाकू से हमला कर नकदी लूट के छह दोषियों को 10-10 साल कैद

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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने दो भाइयों पर चाकू से हमलाकर लूटपाट करने के मामले में सुनवाई करते हुए छह आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषियों को 10-10 साल कैद व 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। मामले में एक आरोपी के जुवेनाइल होने के कारण उसका मामला जुवेनाइल कोर्ट में विचाराधीन है।
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शहर के पटेल नगर निवासी दिनेश अग्रवाल ने बताया कि उसका गली 3 में घर है। घर के पास ही वह किराने की दुकान चलाता है। 31 जनवरी की रात उसका बड़ा बेटा अरुण और छोटा बेटा वैभव दुकान पर बैठे हुए थे। वह घर के अंदर मौजूद था। इसी दौरान उसे अपने बेटों के चीखने की आवाज सुनाई दी थी। आवाज सुनकर बाहर आया तो देखा कि सात हमलावर दुकान में घुसे हुए थे। उनके पास चाकू, तमंचा, लाठी व अन्य हथियार थे। जिनसे वे उसके बेटों पर हमला कर रहे थे। बदमाशों ने उसके छोटे बेटे वैभव के सिर में तमंचे के बट और अरुण पर चाकू से वार किया था। इसके बाद दुकान के गल्ले में रखी दिनभर की बिक्री के रूप में आई नकदी ले गए थे। हमलावर उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए थे। परिजनों ने वैभव और अरुण को इलाज के लिए सामान्य अस्पताल पहुंचाया, यहां से वैभव को दिल्ली के अस्पताल में रेफर कर दिया था। सिविल लाइन थाना पुलिस ने मामले में पटेल नगर के रोहित व उसके साथियों पर लूटपाट सहित अन्य धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में कार्रवाई करते हुए तत्कालीन जांच अधिकारी कुलदीप की टीम ने पटेल नगर के रोहित, गुहणा निवासी सोमबीर, मूलरूप से फाजिलपुर फिलहाल कैलाश कॉलोनी निवासी दीपक उर्फ दीपू, देवडू रोड ऋषिकुल निवासी विकास उर्फ जुल्फी, देवडू निवासी रजत, पटेल नगर निवासी मोहित को गिरफ्तार किया था। मामले में एक नाबालिग आरोपी को भी काबू किया गया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए सेशन जज यशवीर सिंह राठौर की अदालत ने छह दोषियों को 10-10 साल कैद और 28-28 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सीसीटीवी में कैद हुआ था दोषी रोहित
मामले में जब शिकायतकर्ता ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी की जांच की थी तो उसमें एक हमलावर रोहित को पहचान लिया था। जिसके खिलाफ पुलिस ने नामजद मुकदमा दर्ज किया था। बाद में उसके साथियों को पकड़ा गया था।
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