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नाबालिग को बहकाकर दुष्कर्म करने के दोषी को 10 साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीआर चालिया की अदालत ने आठवीं कक्षा की छात्रा को बहकाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को दस साल कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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शहर थाना क्षेत्र के रहने वाले व्यक्ति ने दिसंबर 2018 को शिकायत दी थी कि क्षेत्र का रहने वाला युवक दीपक ऑटो रिपेयरिंग का कार्य करता था। उनका कहना था कि कई बार दीपक को उसकी बेटी के साथ बातचीत करते देखा गया था। उसकी बेटी 23 दिसंबर 2018 को रात को साढ़े नौ बजे कुत्ते को रोटी देने के लिए बाहर निकली थी। इस दौरान उसकी आठवीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग बेटी को बहकाकर ले गया था। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था। लड़की को 24 दिसंबर 2018 को बरामद कर लिया गया था। उसका मेडिकल कराया गया था, जिसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई थी। लड़की ने बताया था कि दीपक उसे अपने साथी के कमरे पर ले गया था, जहां उसके साथ दुष्कर्म किया था। पुलिस ने मामले में दुष्कर्म व चार पॉक्सो एक्ट भी जोड़ दिया था। बाद में पुलिस ने 25 दिसंबर, 2018 को आरोपी दीपक व उसके साथी को गिरफ्तार कर लिया था। दोनों को अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए मंगलवार को एएसजे डीआर चालिया की अदालत ने दीपक को दोषी करार दिया है। उसे दस साल कैद व 10000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं देने पर दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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