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कार्यस्थल पर महिलाओं को सुरक्षित वातावरण देना सामूहिक जिम्मेदारी : नगराधीश

Thu, 29 Jan 2026 12:43 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न अधिनियम, 2013 की जानकारी देने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने बुधवार को लघु सचिवालय में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। नगराधीश डॉ. अनमोल ने इसके बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने कहा कि कार्यस्थल पर महिलाओं के लिए सुरक्षित, सम्मानजनक व भयमुक्त वातावरण सुनिश्चित करना प्रत्येक विभाग की सामूहिक जिम्मेदारी है। नगराधीश ने अधिनियम को व्यवहार में लागू करने पर बल दिया ताकि महिला कर्मचारी को उत्पीड़न का सामना न करना पड़े।
विषय विशेषज्ञ समीक्षा ने महिलाओं के लिए सुरक्षित कार्यस्थल की अवधारणा, शिकायत निवारण प्रक्रिया, आंतरिक शिकायत समिति की भूमिका, विभागीय जिम्मेदारी व अधिनियम से जुड़े कानूनी प्रावधानों के बारे में जानकारी दी।
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उन्होंने बताया कि महिलाओं का यौन उत्पीड़न गंभीर अपराध है। अधिनियम के तहत किसी भी प्रकार के उत्पीड़न पर सख्त कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। संरक्षण अधिकारी रजनी गुप्ता ने बताया कि प्रत्येक विभाग में आंतरिक शिकायत समिति का गठन अनिवार्य है।
शिकायत प्राप्त होने पर उसका समयबद्ध, निष्पक्ष एवं संवेदनशील निपटारा किया जाना चाहिए। उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वह किसी भी प्रकार की असहजता या उत्पीड़न की स्थिति में बिना भय के अपनी शिकायत दर्ज कराएं ताकि उन्हें न्याय मिल सके और कार्यस्थल पर सुरक्षित माहौल सुनिश्चित किया जा सके।
महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला परियोजना अधिकारी प्रवीन कुमारी ने शी बॉक्स पोर्टल के संबंध में बताया कि सभी विभागों की आंतरिक शिकायत समिति व जिला स्थानीय शिकायत समिति का विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाता है। त्रैमासिक व वार्षिक रिपोर्ट भी नियमित पोर्टल पर अपलोड की जाती हैं।
इस दौरान उप सिविल सर्जन योगेश गोयल, महिला थाना इंचार्ज कविता, सीडीपीओ गीता गहलावत, रेडक्रॉस सोसाइटी की पूर्व सचिव सरोज बाला, वेटरनरी सर्जन डॉ. संजय भी मौजूद रहे।
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