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Sonipat News: 31 अगस्त तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करें, ब्याज में मिलेगी 75 फीसदी की छूट

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सोनीपत। शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने संपत्ति करदाताओं को बड़ी राहत देते हुए वर्ष 2010-11 से 2024-25 तक के लंबित प्रॉपर्टी टैक्स पर देय ब्याज में 75 फीसदी की एकमुश्त छूट देने की योजना लागू की है। योजना का लाभ लेने के लिए करदाताओं को 31 अगस्त तक अपना पूरा बकाया कर जमा करना होगा। इसके साथ ही संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण भी अनिवार्य किया गया है।
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नगर निगम आयुक्त हर्षित कुमार ने बताया कि करदाताओं को प्रॉपर्टी टैक्स ड्यूज पेमेंट एवं नो-ड्यूज सर्टिफिकेट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल पर अपनी संपत्ति का स्व-प्रमाणीकरण करना होगा। निर्धारित अवधि में कर जमा करने पर ही ब्याज में 75 फीसदी की छूट का लाभ मिलेगा।
उन्होंने कहा कि सरकार की यह विशेष योजना करदाताओं को आर्थिक राहत देने के साथ-साथ संपत्ति अभिलेखों को पारदर्शी और अद्यतन बनाने की दिशा में भी महत्वपूर्ण कदम है। समय पर कर जमा करने से करदाता अतिरिक्त ब्याज के बोझ से भी बच सकेंगे।
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नगर निगम आयुक्त ने करदाताओं से 31 अगस्त से पहले बकाया प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने और स्व-प्रमाणीकरण की प्रक्रिया पूरी करने की अपील की है। किसी भी जानकारी या सहायता के लिए नागरिक नगर निगम कार्यालय अथवा अधिकृत ऑनलाइन पोर्टल से संपर्क कर सकते हैं।
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