सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने कुंडली क्षेत्र में विदेशी महिला की पांच साल की बेटी का यौन शोषण करने पर मूलरूप से नेपाल के रहने वाले दोषी को 20 साल कैद और 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। घटना के समय दोषी विदेशी महिला की दोस्त के घर काम करता था।
उजबेकिस्तान की महिला ने 18 सितंबर, 2024 को इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली पुलिस को बताया था कि उसने मुंबई के रहने वाले युवक के साथ शादी की हुई है। अगस्त, 2024 में वह दिल्ली आई हुई थी। यहां से वह सितंबर, 2024 में कुंडली क्षेत्र में अपनी सहेली के पास आ गई थी। उनके साथ उनकी पांच साल की बेटी भी थी।
महिला ने आगे बताया कि वह दो दिन तक सहेली के फ्लैट में रुकी थी। वह 18 सितंबर, 2024 को दिल्ली से मुंबई जाने के लिए एयरपोर्ट पर पहुंची तो बेटी ने संवेदनशील अंगों में दर्द की शिकायत की। बेटी से पूछने पर पता लगा था कि उनकी सहेली के घर काम करने वाले अक्षय नाम के युवक ने उसका यौन शोषण किया था।
मामले का पता लगते ही उन्होंने पुलिस को सूचित किया था जिस पर आईजीआई एयरपोर्ट पुलिस ने शून्य प्राथमिकी दर्ज की थी। मामला कुंडली थाना पुलिस को भेजा दिया था। कुंडली थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी मूलरूप से नेपाल के जिला जानकी के गांव पावकी चार बेलपुर व घटना के समय कुंडली क्षेत्र निवासी आकाश को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया गया था।
मामले में एएसजे नरेंद्र ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 40 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश किए हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।