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Sonipat News: गैर इरादतन हत्या में नाबालिग को सात साल कैद

Sat, 03 Aug 2024 10:40 PM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुभाष चंद्र सरोए ने शादी समारोह में युवक पर चाकू से हमला कर उसकी हत्या के मामले में नाबालिग आरोपी को गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। अदालत ने उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 85 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। अदालत ने जुर्माना राशि में से 80 हजार रुपये पीड़ितों को देने के आदेश दिए हैं।
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गांव कामी निवासी दीपक ने 31 अक्तूबर, 2017 को राई थाना पुलिस को बताया था कि वह अपनी मौसी के बेटे की शादी में गांव पलड़ी कलां गए थे। उनके साथ उनका भाई संदीप व बुआ का लड़का गांव मेहंदीपुर निवासी दीपक भी था। वह 30 अक्तूबर, 2017 की रात को छत पर बैठकर शराब पी रहे थे। तभी शादी में आए लड़के से उनकी कहासुनी हो गई थी। रिश्तेदारों ने बचाव करा दिया था। लड़का कुछ देर बाद चाकू लेकर आया था। उसने चाकू से उस पर वार कर दिया था। उसके बचाव में आए भाई संदीप व बुआ के लड़के दीपक कुमार को भी चाकू मार दिया था। बाद में भाग गया था। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। पुलिस ने आरोपी को पकड़ लिया था। बाद में उसे जमानत मिल गई थी। 12 नवंबर, 2017 को घायल संदीप की मौत हो गई थी। इस पर तत्कालीन जांच अधिकारी पूर्ण सिंह ने हत्या की धारा जोड़कर आरोपी को फिर पकड़ लिया और उसे जेल भेज दिया था। बाद में लड़के के परिजनों ने उसके नाबालिग होने के कागजात पेश किए थे। उसके बावजूद उसके मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अदालत में हुई थी।

अब मामले की सुनवाई के बाद एएसजे सुभाष चंद्र सरोए ने उसे गैर इरादतन हत्या का दोषी माना है। उसे सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही विभिन्न धाराओं में 85 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना राशि में मृतक संदीप के परिजनों को 50 हजार, घायल दीपक को 20 हजार व दीपक कुमार को 10 हजार रुपये बतौर सहायता राशि देने के आदेश दिए है। जुर्माना नहीं देने पर दोषी को 10 माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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