सोनीपत। प्रदेश सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना की शुरुआत की है।
अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता चौधरी ने बताया कि जिन प्रार्थी महिलाओं की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष के बीच एवं वार्षिक पारिवारिक आय 5 लाख से कम होगी वह इस योजना की पात्र होंगी। बैंकों के माध्यम से 5 लाख रुपये तक का ऋण हरियाणा महिला विकास निगम के माध्यम से प्रदान किया जा रहा है। प्रार्थी महिला को किसी भी बैंक ने ऋण का डिफाल्टर घोषित न किया हो। इस योजना के तहत समय पर किस्त का भुगतान करने पर तीन वर्ष तक सात फीसदी ब्याज पर अनुदान राशि हरियाणा महिला विकास निगम की ओर से दी जाएगी। इस योजना का लाभ लेने के लिए निर्धारित दस्तावेज, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, राशन कार्ड, परिवार पहचान पत्र, आधार कार्ड, रिहायशी प्रमाणपत्र, अनुभव प्रमाणपत्र आवेदन पत्र के साथ जमा करवाने होंगे।