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Sonipat News: डीटीसी कर्मचारी की हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा

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सोनीपत। गांव पिपली खेड़ा में वर्ष 2021 में डीटीसी कर्मी की गोलीमार कर हत्या करने के दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। हत्या के मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ दोषी पर आठ हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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गांव पिपली खेड़ा में 18 फरवरी, 2021 को डीटीसी कर्मी रोहताश की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। रोहताश के बेटे अरुण ने पुलिस को बताया था कि गांव का रहने वाला पवन उर्फ सोनू उनके पिता के पास रुपये मांगने के लिए आया था। पिता ने रुपये देने से इन्कार कर दिया तो वह बहस करने लगा।
इस पर उनके पिता ने पवन को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ देर बाद उनके पिता पशुबाड़े में जा रहे थे तो बाइक पर सवार होकर आए पवन उर्फ सोनू ने उनके पिता को गोली मार दी। गोली की आवाज सुनकर वह घर से बाहर आए तो पवन बाइक लेकर फरार हो गया। उनके पिता को तीन गोली लगी थी।
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अरुण ने कहा कि वह अपने पिता को लेकर निजी अस्पताल गए मगर उनकी मौत हो गई। सूचना पर तत्कालीन डीएसपी जोगेंद्र राठी, एचएसआईआईडीसी बड़ी पुलिस थाने के एसआई राजकुमार ने मौके पर पहुंच कर पड़ताल की थी। मौके से पुलिस को गोली के खोल मिले थे।
वारदात के बाद पवन कई महीनों तक फरार रहा। पुलिस ने उस पर पांच हजार रुपये का इनाम रखा था। पुलिस ने नवंबर 2021 में उसे गिरफ्तार कर लिया था। अब अदालत ने उसे सजा सुनाई है।
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