सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने किशोरी को बहकाकर ले जाने और दुष्कर्म करने के मामले में 6 पॉक्सो एक्ट में दोषी नदीम को 20 साल कैद की सजा सुनाई है। उस पर 60 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़ित को देने के आदेश दिए हैं।
पानीपत की रहने वाली महिला ने 12 अप्रैल, 2023 को कुंडली थाने में मुकदमा दर्ज कराया था कि उनकी 16 साल की बेटी कुंडली क्षेत्र के एक गांव में रहने वाली अपनी बुआ के पास गई हुई थी। 11 अप्रैल, 2023 को वह संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई।
महिला ने बताया कि पानीपत स्थित उनके गांव का रहने वाला नदीम उनकी बेटी पर गलत नीयत रखता है। वही बेटी को बहकाकर अपने साथ ले गया है। महिला की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर किशोरी को बरामद कर लिया था।
किशोरी ने अदालत में बयान दिया था कि नदीम उसे अपने दोस्त उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के रहने वाले माजिद के घर लेकर गया था। वहां पर उसने दुष्कर्म किया था। मामले में माजिद व उसके चाचा नाजिर पर भी दुष्कर्म का आरोप लगा था।
बाद में पुलिस ने नदीम को गिरफ्तार कर लिया था। नदीम ने पुलिस को बताया था कि लड़की से मुलाकात के बाद वह उसके घर आने-जाने लगा था। उसने किशोरी को शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाए थे। बाद में किशोरी अपनी बुआ के घर कुंडली चली गई थी।
नदीम ने बताया कि उसने उसे 12 अप्रैल, 2023 को दिल्ली बुला लिया। वहां से उसे यूपी के मेरठ में रहने वाले अपने दोस्त के घर ले गया था। पुलिस ने मामले में नदीम के दोस्त माजिद और माजिद के चाचा नाजिर को भी गिरफ्तार कर लिया था। उन पर भी दुष्कर्म का आरोप लगाया गया था।
मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे नरेंद्र की कोर्ट ने नदीम को 6 पॉक्सो एक्ट में 20 साल कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना, भादंसं की धारा 363 में तीन साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 366 में पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना, धारा 506 में दो साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा 84 जुवेनाइल जस्टिस एक्ट में पांच साल कैद व तीन हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।