पड़ोस में रहने वाली 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म मामले में सोनीपत जिला अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र ने किशोरी को बहकाकर ले जाने के बाद दुष्कर्म करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 52 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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महिला ने 24 जून, 2024 को शहर थाना पुलिस को बताया था कि उनकी 14 साल की बेटी दसवीं कक्षा में पढ़ती है। बेटी उनकी ननद के घर पर रह रही थी। वह अपनी ननद के घर पर गई तो पता लगा कि उनकी बेटी तीन-चार दिन से सही से खाना नहीं खा रही है और उसका व्यवहार भी बदला हुआ है। उसने बेटी से पूछा तो उसने बताया कि पड़ोस में रहने वाला सुमित उर्फ टीनू उसे 17 जून, 2024 को बहकाकर एक होटल में ले गया था। वहां पर आरोपी ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। महिला ने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने आरोपी सुमित को गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस ने मामले में होटल में जाकर सबूत भी जुटाए थे। मामले में पुलिस ने 4 पॉक्सो एक्ट इजाद की थी।
मामले में सुनवाई के बाद अदालत ने आरोपी सुमित को दोषी करार दिया। वीरवार को अदालत ने दोषी को 4 पॉक्सो एक्ट 20 साल कठोर कारावास व 50 हजार रुपये जुर्माना तथा बहकाकर ले जाने में तीन साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।