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शहर में 54 दिन बाद आज से खुलेगी दुकानें, निर्धारित दिन के आधार पर खोली जाएगी

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गोहाना रोड पर ककरोई चौक के पास सड़क पर लगी वाहनों की भीड़। - फोटो : Sonipat
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सोनीपत। लॉकडाउन के चौथे चरण की शुरुआत होते ही प्रशासन ने लोगों को कुछ राहत दी है। जिससे 54 दिन बाद दुकानें खोली जा सकेंगी। लेकिन दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। जिससे बाजार में भीड़ नहीं उमड़े और कोरोना वायरस का संक्रमण फैलने से रोका जा सके। अगर निर्धारित दिन व समय पर दुकानों को बंद नहीं किया जाता है तो उक्त दुकानदार के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही कोरोना से बचाव के लिए निर्देशों का पालन करना होगा। कंटेनमेंट क्षेत्र में किसी भी प्रकार की व्यापारिक गतिविधियां व दुकानें नहीं खोली जाएंगी।
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सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को यह दुकान खोली जाएगी
डीसी डॉ. अंशज सिंह ने बताया कि सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को मोबाइल की दुकानें, हार्डवेयर, पेंट की दुकानें, सैनेटरी, लोहे के सामान की दुकानें, साइकिल स्टोर व मरम्मत की दुकानें, बर्तन, ऑटो मोबाइल, पलंबर, इलेक्ट्रीशियन की दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
मंगलवार, वीरवार और शनिवार को ये दुकानें खुलेंगी
डीसी डॉ. अंशज सिंह ने बताया कि मंगलवार, वीरवार व शनिवार को रेडीमेड गारमेंट्स, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। वस्त्रालय एवं साड़ी, जूते व चप्पल की दुकानें, जिनमें ट्रायल व चेंजिंग रूम की सुविधा नहीं दी जाएगी। कॉस्मेटिक्स एवं जनरल स्टोर, प्रिंटिंग प्रेस एवं फ्लैक्स, चश्में की दुकान, किताबें एवं स्टेशनरी, मोहर की दुकान, फर्नीचर, गद्दे, प्लाईवुड, कांच, बैग एवं अटैची, ज्वैलरी की दुकानें, टेलरिंग एवं ड्राईक्लीन की दुकानों को खोलने की अनुमति रहेगी। यह दुकानें सुबह 10 से शाम 5 बजे तक खोली जा सकेंगी।
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इन दुकानों को रोजाना खोला जा सकेगा
डीसी डॉ. अंशज सिंह ने कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने की अनुमति भी प्रदान की है। दूध आपूर्ति के लिए सुबह 6 बजे से 10 बजे व शाम 6 बजे से 7 बजे तक का समय निर्धारित किया है। मिठाई एवं बेकरी की दुकानें भी प्रतिदिन खुलेंगी। इनका समय सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा। किराना स्टोर पहले की तरह रोजाना सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खोले जाएंगे। ऑटो गैराज, रिपेयरिंग का कार्य केवल गैराज के अंदर ही किया जाएगा, जिसके लिए सुबह 7 बजे से शाम 5 बजे तक का समय निर्धारित किया है। फल एवं सब्जियों की आपूर्ति पहले की तरह अधिकृत रेहड़ी संचालक द्वारा की जाएगी। मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप और अस्पताल पहले की तरह खुले रहेंगे।
दुकान खोलने पर यह रहेंगे विशेष निर्देश
डीसी डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि दुकान या कार्य स्थल पर मास्क, फेस कवर व दस्ताने पहनना अनिवार्य होगा। दुकान में सामान लेने आने वाले व्यक्तियों में सामाजिक दूरी कम से कम दो गज अनिवार्य होगी व खड़े होने के स्थान पर गोलाकार चिह्न बनाया जाएं। दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए। दुकानों में काउंटर व आमजन के खड़े होने वाले स्थान को समय-समय पर सैनेटाइज करवाएं। किसी भी प्रकार की दुकान में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाओं व 10 वर्ष से कम आयु के बच्चों की अनुमति नहीं होगी। दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु ऐप का प्रयोग अनिवार्य रूप से करना होगा और ग्राहकों को भी इस बारे में जागरूक करना होगा।
रविवार को सभी दुकानें बंद रहेंगी तो सैलून, मॉल व शॉपिंग कॉम्पलेक्स अभी नहीं खुलेंगे
डीसी डॉ. अंशज सिंह ने कहा कि रविवार को जिले में दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल व पेट्रोल पंप के अलावा सभी दुकानें बंद रहेंगी। उन्होंने कहा कि मॉल एवं शॉपिंग कांपलेक्स आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। सैलून, बार्बर शॉप एवं ब्यूटी पार्लर भी आगामी आदेशों तक बंद रहेंगे। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक व मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्रों में कार्यकारी मजिस्ट्रेट व थानाध्यक्षों के माध्यम से इन आदेशों का पालन कराएंगे।
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