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शराब तस्करी के आरोपी जितेंद्र की तीन मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी चारिज, अन्य में 11 जून लगी

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सोनीपत। खरखौदा के गोदाम से शराब तस्करी के मामले में मुख्य आरोपी भूपेंद्र के भाई जितेंद्र की तीन मामलों में अग्रिम जमानत याचिका को न्यायालय ने खारिज कर दिया। साथ ही अन्य मामलों में सुनवाई 11 जून को होगी। उसी दिन भूपेंद्र की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होनी है। उधर, बर्खास्त पुलिस इंस्पेक्टर जसबीर की अग्रिम जमानत याचिका पहले ही सेशन कोर्ट खारिज कर चुका है। अभी तक उसने हाईकोर्ट में भी याचिका नहीं लगाई है। एसआईटी और खरखौदा पुलिस के साथ ही अब सीआईए-2 की टीम भी उसकी गिरफ्तारी को लगाई गई है।
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शराब तस्करी, चोरी और गबन के आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ रहे हैं। तस्करी के मुख्य आरोपी भूपेंद्र ने खरखौदा थाने में सरेंडर कर दिया था। अब पुलिस की पूछताछ मामले में फरार बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर और भूपेंद्र के भाई जितेंद्र पर टिकी है। वीरवार को जितेंद्र की अग्रिम जमानत पर सुनवाई थी। उसने 22 मई को याचिका लगाई थी, जिस पर पहले ही 24 और 27 मई तथा 1 जून को सुनवाई हो चुकी है। 1 जून को इस मामले में सुनवाई के लिए 4 जून की तारीख लगाई गई थी। कोर्ट ने तीन मामलों में उसकी अग्रिम जमानत की अर्जी को खारिज कर दिया। अन्य मामलों में 11 जून की तारीख लगाई है। न्यायालय ने तस्करी के मामले में उसको एसआईटी की जांच में शामिल होने की हिदायत भी दी है। वहीं बर्खास्त इंस्पेक्टर जसबीर की पुलिस तलाश में लगी है। एसआइटी और खरखौदा पुलिस के साथ ही सीआईए की टीम को भी जसबीर की गिरफ्तारी के लिए लगाया गया है।
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जितेंद्र की तीन मामलों में अग्रिम जमानत की अर्जी न्यायालय ने खारिज कर दी है। अन्य मामलों में सुनवाई को न्यायालय ने 11 जून की तारीख लगाई है।
-मंदीप, एसएचओ खरखौदा।
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