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Sonipat News: बाइक पैर पर चढ़ाई, टोकने पर गोली मारकर जान लेने वाले को उम्रकैद

Sat, 08 Jul 2023 01:09 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विमल सपरा ने युवक की गोली मारकर हत्या करने के मामले में एक को हत्या व दूसरे को अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी करार देते हुए हत्या के दोषी को उम्रकैद और अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी को एक साल की सजा सुनाई है। मामले में तीसरे आरोपी को बरी कर दिया है।
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गांव नैना ततारपुर निवासी सतबीर सिंह ने 30 अक्तूबर, 2018 को पुलिस को बताया था कि उनका बेटा राहुल (22) फार्म बेचने वाली दुकान पर काम करता था। घटना के दिन देर शाम पौने आठ बजे वह घर के सामने गली में पंचायत की तरफ से लगाए गए बेंच पर बैठा था। उसके साथ उनके परिवार के अन्य सदस्य भी थे। उसी दौरान मूलरूप से गांव नैना ततारपुर फिलहाल सोनीपत के ओम नगर निवासी अंकित अपने दो साथियों के साथ बाइक पर सवार होकर आया। बाइक अंकित चला रहा था। उसने बाइक का पहिया उसके बेटे के पैर पर चढ़ा दिया। राहुल ने अंकित से कहा कि भाई बाइक देखकर चलाया करो। इस पर अंकित ने उसे गोली मार दी। उसने खुद को बड़ा बदमाश बताया था। गोली मारने के बाद वह भाग गया था। परिजन राहुल को लेकर महिला मेडिकल कॉलेज अस्पताल, खानपुर गए तो चिकित्सक ने उसे पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया था। जहां उपचार के दौरान राहुल ने दम तोड़ दिया था। मोहाना थाना पुलिस ने सतबीर के बयान पर अंकित और उसके साथियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया था। राहुल अपने माता-पिता की इकलौती संतान था। सतबीर ने खेतीबाड़ी कर उसकी परवरिश की थी। आरोपी अंकित व राहुल एक-दूसरे को जानते तक नहीं थे। ग्रामीणों ने बताया था कि अंकित का परिवार 14 साल पहले गांव से शहर में जाकर रहने लगा था। अंकित कभी कभार गांव में आता था। उनकी कोई रंजिश नहीं थी। महज बाइक सही चलाने के लिए टोकने पर ही अंकित ने गोली मार दी थी। मामले में तत्कालीन जांच अधिकारी नीरज कुमार की टीम ने आरोपी नैना ततारपुर के अंकित, उसके साथी गांव रिढाऊ के अंकित कुमार व एक अन्य को गिरफ्तार कर लिया था।

मामले की सुनवाई के बाद एएसजे विमल सपरा ने नैना ततारपुर के अंकित को हत्या का दोषी माना है। वहीं अंकित कुमार को अवैध शस्त्र अधिनियम में दोषी करार दिया। अदालत ने अंकित को हत्या में उम्रकैद व 20 हजार रुपये जुर्माना, शस्त्र अधिनियम की धारा 25ए में एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना तथा शस्त्र अधिनियम की धारा 27ए में एक साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना किया है। अंकित कुमार को हत्या के मामले में अपराध मुक्त कर दिया। वहीं अवैध शस्त्र अधिनियम में एक साल कैद व दो हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
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