सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने घर से बुलाकर युवक की पीट पीटकर हत्या करने के मामले मेें सुनवाई करते हुए दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। मामले में तीन अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया।
गांव बुटाना निवासी अमित का शव 5 अप्रैल, 2017 को सुबह गांव के कर्मबीर के घर से बरामद किया गया था। अमित के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे। अमित के पिता रंजीत ने पुलिस को बताया था कि उसके बेटे को कर्मबीर व उसके परिजनों ने मौत के घाट उतार दिया है। रंजीत ने बरोदा थाना पुलिस को बताया कि 4 अप्रैल, 2017 की रात करीब आठ बजे गांव का ही कर्मबीर व उसका बेटा भोलू उसके बेटे अमित को अपने घर बुलाकर ले गए थे। कर्मबीर ने कहा था कि उसकी पत्नी अमित से कुछ बात करना चाहती है। वह उनके साथ चला गया था तथा देर रात तक वापस नहीं लौटा था। इस पर जब उसने कर्मबीर के घर जाकर अमित का पता किया तो उन्होंने कहा था कि अमित उसी समय वापस चला गया था। रातभर वह गांव में अपने बेटे की तलाश करते रहे, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं लग सका था। 5 अप्रैल, 2017 को सुबह वह गांव के कुछ अन्य लोगों को लेकर दोबारा कर्मबीर के घर गया था तो उसका बेटा अमित उनके घर में पड़ा मिला था। उन्होंने देखा था कि उसके बेटे के शरीर पर चोट के दर्जनों निशान थे और उसकी मौत हो चुकी थी। इस पर तुरंत पुलिस को सूचित किया गया था। सूचना के बाद पहुंची बरोदा थाना पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया। पुलिस ने रंजीत के बयान पर कर्मबीर के अलावा उसकी पत्नी, बेटी व एक अन्य नरेश नाम के व्यक्ति के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया था। रंजीत ने बताया था कि उसने अपने स्तर पर पता किया तो उसे जानकारी मिली है कि अमित की कर्मबीर की बेटी के साथ बोलचाल थी। जिसके विरोध के चलते ही उसके बेटे को घर से बुलाकर मौत के घाट उतारा गया है। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। बाद में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में बुधवार को सेशन जज वाईएस राठौर की अदालत ने सुनवाई के बाद कर्मबीर को दोषी करार दिया है। अदालत ने कर्मबीर को उम्रकैद की सजा सुनाई है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माना भी किया गया है। मामले में सबूतों के अभाव में अन्य तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया। जिसमें कर्मबीर की पत्नी व बेटी तथा एक अन्य शामिल हैं।