फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

Sonipat News: हत्या के दोषी को आजीवन कारावास

Sat, 07 Dec 2024 12:05 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
विज्ञापन
विज्ञापन
नारनौल। जमीन के विवाद को लेकर कुल्हाड़ी से चोट मारकर हत्या के मामले में दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
विज्ञापन

न्यायालय ने दोषी बापडोली के बाबूलाल को हत्या करने के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 1 लाख 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न भरने पर दोषी को अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। साल 2022 मई में गांव बापडोली निवासी अंकित ने थाना सदर में शिकायत दी थी।
इसमें उसने बताया था कि उसका और पिता के चाचा का मकान साथ–साथ है। पैतृक जमीन का बंटवारा नहीं हुआ था। बाबूलाल और उसके भतीजे मृतक सुरेंद्र के बीच जमीन के एक भूखंड के बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था। सुरेंद्र एक निजी कंपनी के टावर की मशीन लगवा रहा था। इस पर बाबूलाल ने विरोध किया था। इस विवाद में आरोपी ने कुल्हाड़ी से सुरेंद्र पर गर्दन पर वार किया था। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें