मुरथल स्थित कंपनी में कर्मियों से बातचीत करते तहसीलदार विकास कुमार।
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सोनीपत। जिले में धारा-144 लागू होने के बावजूद दो कंपनियों में कर्मियों से काम कराए जाने के चलते तहसीलदार के बयान पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। दोनों कंपनियों में धारा-144 की अवहेलना की जा रही थी। पुलिस ने कंपनी के मैनेजर पर मुकदमा दर्ज कर दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने पर कार्रवाई करने की बात कही है।
जिलाधीश डॉ. अंशज सिंह ने महामारी कोरोना वायरस कोविड-19 के संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए सोनीपत जिले में धारा-144 लगाई है। जिसमें 20 से अधिक व्यक्तियों को एकत्रित नहीं होने के आदेश दिए हैं। उसके बावजूद अमेजन के यार्ड व तथा ग्रूफर्स कंपनी के गोदामों में कर्मियों के काम करने की सूचना मिली थी। जिस पर तहसीलदार विकास के नेतृत्व में मुरथल पुलिस ने कार्रवाई की। तहसीलदार विकास ने बताया कि अमेजन कंपनी के यार्ड में करीब 100 मजदूर काम करते हुए मिले। जिस पर यार्ड के प्रबंधक अमित सैनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने को शिकायत दी गई। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर अमित सैनी निवासी विकास मार्ग दिल्ली फिलहाल किंग्सबरी टीडीआई कुंडली को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने मौके पर सीसीटीवी फुटेज को कब्जे में लिया गया है। वहीं तहसीलदार विकास व मुरथल थाना प्रभारी सुमित ने जीटी रोड स्थित ग्रूफर्स कंपनी के गोदाम पर भी कार्रवाई की। यहां भी उन्हें धारा-144 की उल्लंघना मिली। गोदाम का कार्यभार संभाल रहे एचआर प्रबंधक अंकुर गुप्ता निवासी टीडीआई एस्पानियां को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया गया।
एसपी ने कहा, अफवाह फैलाने पर होगी कार्रवाई
एसपी जश्नदीप सिंह रंधावा ने अफवाह फैलाने पर कार्रवाई के आदेश दिए हैं। उन्होंने बताया कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाह फैलाने वालों पर भादसं की धारा 269, 270, 271 के तहत मुकदमे दर्ज होंगे।