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Sonipat News: विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के दोषी पति को सात साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश शैलेंद्र सिंह की अदालत ने विवाहिता को आत्महत्या के लिए विवश करने के मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी पति को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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गांव असदपुर निवासी टाल सिंह ने थाना सदर गोहाना पुलिस को 24 मई, 2019 को शिकायत दी थी कि उनकी बेटी रानी (25) की शादी करीब 6 साल पहले गांव बड़ौता निवासी संदीप के साथ हुई थी। टाल सिंह ने आरोप लगाया था कि शादी के कुछ माह बाद ही उनकी बेटी रानी को ससुराल पक्ष के लोगों ने दहेज की मांग को लेकर प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। 23 मई, 2019 को भी रानी के साथ मारपीट की गई थी। इस संबंध में महिला हेल्पलाइन नंबर पर रानी ने सूचना दी थी जिसके बाद पुलिस मौके पर भी पहुंची थी लेकिन कार्रवाई के लिए शिकायत नहीं दी गई थी। रानी ने 24 मई, 2019 को तड़के साढ़े चार बजे गांव बड़ौता में घर पर कुंडी में चुनरी से फंदा लगा कर आत्महत्या कर ली थी। पुलिस ने मामले में पति समेत तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे शैलेंद्र सिंह की अदालत ने मामले में संदीप को दोषी करार दिया। बुधवार को मामले में सजा सुनाते हुए अदालत ने दोषी को सात साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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