फोटो 32: सोनीपत के मयूर विहार में किया जा रहा निर्माण कार्य। स्रोत: नगर निगम
सोनीपत। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (ग्रैप)-4 लागू होने से सभी तरह के निर्माण पर पूरी तरह पाबंदी लग चुकी है। नगर निगम की टीमों की ओर से सोमवार को ग्रैप-4 के नियमों का पालन करने के लिए निगरानी की गई, लेकिन 21 जगहों पर नियमों का उल्लंघन होता मिला। ऐसे में नगर निगम की ओर से कार्रवाई करते नियमों का उल्लंघन करने पर पर 5.20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया।
जिले में वायु प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। सोमवार को वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 430 तक पहुंच गया। बढ़ते एक्यूआई को देखते हुए ग्रैप-4 की शर्त लागू की गई हैं। उसके बावजूद लोग भवन निर्माण करने और कूड़ा में आग लगाने से बाज नहीं आ रहे हैं। सहायक अभियंता मनजीत दहिया के नेतृत्व में पहुंची टीम ने निगम क्षेत्र में 14 जगहों पर निर्माण होता मिला और पांच स्थानों पर बिना ढके निर्माण सामग्री मिली। टीम की ओर से यह कार्रवाई गोहाना रोड, गोहाना रोड बाईपास, पुरानी महावीर कॉलोनी, जीटी रोड, मुरथल रोड व दिल्ली रोड पर की गई। कार्रवाई के दौरान 5 लाख 20 हजार रुपये का जुर्माना किया गया। साथ ही भविष्य में नियमों की अनदेखी न करने के लिए चेतावनी भी दी है। सहायक अभियंता मनजीत दहिया ने बताया कि खुले में निर्माण सामग्री रखना पर्यावरण नियमों की अनदेखी है। ग्रैप-4 लागू होने के बावजूद अधिकतर जगहों पर खुले में निर्माण सामग्री पड़ी हुई है। वहीं, भवन निर्माण सामग्री को अनेक स्थानों पर ढकवाया गया।
कूड़े में आग लगाने पर 500-500 रुपये के जुर्माने किए
एटलस रोड और दिल्ली रोड पर सफाई निरीक्षक सुंदर मलिक व जोगेंद्र ने दो दुकानदारों को कूड़े में आग लगाते हुए पकड़ा। इस दौरान उन्होंने 500-500 रुपये जुर्माना किया। साथ ही लोगों को चेतावनी दी कि कूड़े में आग लगाने से पर्यावरण को नुकसान पहुंचता है। ऐसे में दोबारा कूड़े में अगर कोई आग लगाता मिला है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।
लोगों को पर्यावरण संरक्षण के लिए जागरूक किया जा रहा है। ग्रैप-4 के नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 5.20 लाख रुपये का जुर्माना किया गया। यह कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
मनजीत दहिया, सहायक अभियंता, नगर निगम