सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह की अदालत ने नितेश, नीरू उर्फ नीरज, सचिन उर्फ चीनू और सुमित उर्फ मोनू को गांव गोरड़ स्थित शराब ठेके पर वर्ष 2019 में हुई फायरिंग और 22 हजार रुपये की लूट के मामले में बरी कर दिया। यह फैसला 11 अगस्त 2026 को सुनाया गया। अभियोजन पक्ष आरोपियों की पहचान और उन्हें वारदात से जोड़ने के लिए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका।
तीन युवकों ने ठेके पर कृष्ण को गोली मारकर 22 हजार रुपये लूटे थे। घायल कृष्ण और प्रत्यक्षदर्शी रोहताश हमलावरों को पहचान नहीं पाए। उनके चेहरे ढके हुए थे। अदालत ने पहचान को अविश्वसनीय माना। टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड नहीं हुई। पुलिस ने आरोपियों के नाम बताए थे। बाइक की बरामदगी या हथियारों की स्वतंत्र पुष्टि भी आरोपियों को अपराध से नहीं जोड़ सकी।