सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सरताज बसवाना की अदालत ने जानलेवा हमला करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
एएसआई धर्मेंद्र 29 नवंबर, 2016 को अपनी टीम के साथ गोहाना में देवीलाल चौक पर मौजूद थे। उन्हें बाइक सवार राहगीर ने बताया था कि पुरानी सब्जी मंडी के पास गोली चली है। वह मौके पर पहुंचे तो काफी दुकानदार व अन्य लोग मौजूद थे। वहां मौजूद गन्नौर डिवाइन सिटी निवासी देवेंद्र ने पुलिस को बताया था कि भारतीय युवा कांग्रेस के चुनाव हो रहे थे। चुनाव के दौरान देवेंद्र शर्मा नामक युवक ने उन पर गोली चलाई है। पुलिस ने मामले में हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी देवेंद्र शर्मा को गिरफ्तार कर लिया था। उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।अब एएसजे सरताज बसवाना ने आरोपी देवेंद्र को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 26 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर सवा तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।