सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आठ साल की बच्ची के साथ अश्लील हरकत करने के मामले की सुनवाई करते हुए दोषी को पांच साल कैद और 11 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
मोहाना थाना क्षेत्र के एक गांव की महिला ने 17 अप्रैल 2018 को पुलिस को बताया था कि उसकी आठ साल की बेटी अपने भाई व अन्य बच्चों के साथ गली में खेल रही थी। महिला ने बताया कि वह उस समय दवाई लेने शहर में गई हुई थी। वह जब घर लौटी तो बच्ची को न पाकर अन्य बच्चों से उसके बारे में पूछा था। बच्चों ने बताया था कि पड़ोस में रहने वाला कुलदीप उसे साइकिल देने की बात कहकर अपने साथ घर ले गया है, जिस पर महिला ने अपनी दूसरी बेटी को उसे बुलाने के लिए कुलदीप के घर भेजा था। महिला का आरोप है कि दूसरी बेटी ने कुलदीप के घर जाकर आवाज दी थी, लेकिन अंदर से कोई जवाब न मिलने पर वह लौट आई थी। शक होने पर अपने पति के साथ ग्रामीण कुलदीप के घर पहुंची थी। उन्होंने दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया था, लेकिन किसी ने दरवाजा नहीं खोला था। उन्होंने धक्का देकर दरवाजा खोला तो अंदर आरोपी निर्वस्त्र होकर उनकी बच्ची के पास लेटा था। उन्हें देखकर वह वहां से भाग गया था। किसी को बताने पर उन्हें जान से मारने की धमकी दी थी। महिला ने बताया था कि आरोपी शराब के नशे में था। बच्ची ने अपनी मां को बताया था कि जब वह उसकी बहन उसे बुलाने आई थी तो आरोपी ने उसका मुंह बंद कर दिया था। साथ ही गला पकड़कर किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दी थी। उसकी बेटी के गले पर सूजन और नाखून के निशान मिले थे। इस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। मोहाना थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था।
मामले में शनिवार को सुनवाई करते हुए एएसजे डा. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने कुलदीप को दोषी कार देते हुए भादसं की धारा-10 पॉक्सो एक्ट में पांच साल कैद व 5000 रुपये जुर्माना, भादसं की धारा-506 में दो साल कैद व 5000 रुपये जुर्माना, धारा-342 में छह माह की कैद व 1000 रुपये जुर्माना लगाया हैं। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। सभी सजा एक साथ चलेंगी।