सोनीपत। उपायुक्त सुशील सारवान ने बताया कि सरकार ने बाढ़ प्रभावितों की मदद के लिए विभिन्न श्रेणियों में आर्थिक सहायता राशि निर्धारित कर दी है। यह राशि बाढ़ प्रभावितों को राहत पहुंचाने व पुनर्वास में मदद करेगी।
उपायुक्त ने बताया कि मृत्यु पर 4 लाख रुपये, 40 से 60 फीसदी अंग हानि पर 74,000 रुपये, 60 फीसदी से अधिक अंक हानि पर 2.50 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त मकान (मैदानी क्षेत्र) के लिए 1.20 लाख रुपये, क्षतिग्रस्त मकान (पहाड़ी क्षेत्र) के लिए 1.30 लाख रुपये, आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त पक्के मकान (15 फीसदी) के लिए 10,000 रुपये निर्धारित किए गए हैं।
इसके अलावा आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त कच्चे मकान (15 फीसदी) के लिए 5,000 रुपये, गांव में दुकान, संस्थान, उद्योग को 100 फीसदी हानि पर 1 लाख रुपये, वास्तविक, व्यावसायिक हानि पर 1.75 लाख से 3.05 लाख रुपये, 5 लाख से अधिक हानि पर 3.05 लाख रुपये दिए जाएंगे।
10 फीसदी तक फसल हानि सब्सिडी (फीसदी के आधार पर) प्रति एकड़ 7,000 से 15,000 रुपये, दुधारू पशु हानि (भैंस, गाय, ऊंटनी) पर 37,500 रुपये, भेड़-बकरी, सुअर पर 4,000 रुपये, दूध न देने वाले पशु (ऊंट, घोड़ा, बैल) की हानि पर 32,000 रुपये, मुर्गी पालन की हानि पर 10,000 रुपये तक आर्थिक सहायता राशि निर्धारित की गई है।