सोनीपत। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के तत्वावधान में कंपार्टमेंट, अंक सुधार व पूर्ण विषयों की परीक्षाएं 3 से 11 जुलाई तक आयोजित होंगी। जिले में परीक्षाओं को शांतिपूर्ण तरीके संपन्न करवाने के लिए उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने धारा-144 लगाने के आदेश जारी किए हैं।
परीक्षाओं का आयोजन दोपहर बाद दो से सायं पांच बजे तक किया जाएगा। परीक्षा केंद्रों की परिधि में किसी भी कारण से होने वाले तनाव को रोकने व शांति बनाए रखने के उद्देश्य से धारा-144 लगाई गई है। परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में पांच या पांच से अधिक व्यक्तियों के जमावड़े पर रोक रहेगी। कोई भी व्यक्ति इस परिधि में किसी भी प्रकार का हथियार (आग्नेय अस्त्र, तलवार, लाठी, बरछा, कुल्हाड़ी, जेली, गंडासी, चाकू इत्यादि) लेकर नहीं चल सकता।
जिलाधीश ने कहा कि परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में परीक्षा के दौरान दोपहर बाद 02 बजे से सायंकाल 05 बजे तक फोटोस्टेट मशीनों की दुकानों को भी बंद रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की परीक्षाओं के चलते जिला में 03 जुलाई से 11 जुलाई 2024 दोपहर बाद 02 बजे से सायंकाल 05 बजे तक धारा-144 लागू रहेगी।