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स्कूल जा रही छात्रा से छेडख़ानी करने के दोषी को पांच साल की कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने स्कूल जा रही छात्रा का हाथ पकड़कर उसके साथ छेड़खानी करने के आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 10500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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पुलिस को दी शिकायत में 15 वर्षीय छात्रा ने एक अगस्त 2018 को बताया था कि वह शहर के सरकारी स्कूल में पढ़ती है। छात्रा ने आरोप लगाया था कि वह सुबह घर से स्कूल जाने के लिए निकली थी। इसी दौरान देवीपुरा के सुरेंद्र ने उसका रास्ता रोककर उसका हाथ पकड़ लिया था। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी कर दी थी। उसने शोर मचा दिया था। इसी बीच उसके पिता भी वहां पर आ गए थे। इस पर आरोपी उसे व उसे उसके पिता को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया था। पुलिस ने मामले में आरोपी के खिलाफ भादंसं की धारा 354ए, 341, 506 व 8 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए सोमवार को एएसजे प्रमिंद्र कौर की अदालत ने आरोपी सुरेंद्र को दोषी करार दिया है। दोषी को अदालत ने 8 पोक्सो एक्ट में पांच साल की कैद व 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई हैै। इसके साथ ही आईपीसी की धारा 341 में एक माह की सजा व 500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।
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