सोनीपत। निर्वाचन आयोग ने 40 या उससे अधिक फीसदी रखने वाले दिव्यांग व्यक्ति व 85 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग को घर से मतदान करने की वैकल्पिक सुविधा प्रदान करने का निर्णय लिया है। उनको घर से मतदान करने के लिए फार्म-12 डी भरकर अपनी सहमति देते हुए 4 मई तक रिटर्निंग अधिकारी को आवेदन करना होगा। कोई व्यक्ति मतदान से वंचित न रहे इसके लिए सभी बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को घर घर जाकर फार्म 12-डी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। फार्म भरने के बाद बीएलओ मतदाताओं के घर-घर जाकर फार्म-12 डी प्राप्त भी करेंगे।
जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. मनोज कुमार ने स्पष्ट किया कि यदि कोई व्यक्ति बूथ पर जाकर मतदान करना चाहता है तो उन्हें फार्म-12 डी भरकर देने को आवश्यकता नहीं है। उन्होंने बताया कि दिव्यांग मतदाताओं को दिव्यांगता प्रमाण पत्र की एक प्रति जमा करवानी होगी। उम्मीदवारों को ऐसे निर्वाचकों की एक सूची भी प्रदान की जाएगी, यदि वह प्रक्रिया पर नजर रखने के लिए अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करना चाहते हैं। मतदान अधिकारियों की टीम मतदाता का वोट लेने के लिए उसके पते पर पहुंचेगी। मतदाताओं को उनके दौरे के बारे में पहले से ही सूचित कर दिया जाएगा।