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मादक पदार्थ तस्कर को पांच साल कैद

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश शर्मा की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 5 साल कैद व 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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एसआईटी गोहाना के तत्कालीन एएसआई प्रदीप ने सिटी थाना गोहाना पुलिस को बताया था कि उनकी टीम 17 जनवरी, 2017 को गश्त कर रही थी। टीम जब गोहाना-पानीपत रोड पर चिड़ाना-शामडी मोड़ के पास पहुंची तो सूचना मिली थी कि एक युवक जीप में सवार होकर चरस लेकर वहां से गुजरने वाला है। टीम ने तुरंत नाकाबंदी कर दी थी। इसी बीच एक जीप उस तरफ आई थी। जीप से उतरकर पुलिस को देखते ही युवक दूसरी तरफ जाने लगा था। जिस पर पुलिस ने शक के आधार पर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने उसे तलाशी देने को कहा था तो उसने डीएसपी स्तर के अधिकारी के सामने तलाशी देने की बात कही थी। जिस पर तत्कालीन डीएसपी राजीव देशवाल को बुलाया गया था। उनके सामने तलाशी लेने पर आरोपी की जेब से चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने आरोपी को काबू कर लिया था। आरोपी की पहचान पानीपत के पत्थरगढ़ के रहने वाले मुर्सलीन के रूप में दी थी। पुलिस ने उसके पास से 470 ग्राम चरस बरामद की थी। पुलिस ने उसे अदालत में पेश किया था, जहां उसे जेल भेज दिया गया था।
वीरवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे राजेश शर्मा की अदालत ने मुर्सलीन को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 20000 रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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