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नशा उन्मूलन सामाजिक जिम्मेदारी : सीजेएम

Tue, 09 Dec 2025 01:36 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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फोटो 04: सीजेएम प्रचेता सिंह।
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सोनीपत। जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम प्रचेता सिंह ने बताया कि नशा उन्मूलन केवल सरकारी पहल नहीं बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी है। युवा पीढ़ी को नशे से दूर रखने के लिए जागरूकता ही सबसे प्रभावी हथियार है। उन्होंने कहा कि नशामुक्त हरियाणा मिशन को जन आंदोलन का रूप देने के उद्देश्य से दिसंबर में व्यापक जागरूकता अभियान शुरू किया गया है।
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गांव-गांव जाकर शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों का उद्देश्य जिले से नशे के दुष्चक्र को समाप्त कर युवा वर्ग, विद्यार्थियों और आमजन को सुरक्षित भविष्य की राह दिखाना है।
आज से 12 दिसंबर तक स्कूलों में लगाए जाएंगे जागरूकता शिविर

कानून विशेषज्ञों, स्वास्थ्य विभाग और पुलिस विभाग की टीम के संयुक्त प्रयास से जिले में निम्नलिखित स्थानों पर नशा निवारण शिविर लगाए जाएंगे। 9 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुंडली में अधिवक्ता गौरव कुमार आंतिल व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, राठधना में अधिवक्ता रेखा कौशल के नेतृत्व में नेतृत्व में शिविर आयोजित होंगे। 10 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, भठगांव में अधिवक्ता मंजू मलिक के नेतृत्व में शिविर लगाया जाएगा। 11 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झुंडपुर में अधिवक्ता मानस्वी व जेपी जैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में अधिवक्ता अनुराधा पूनिया के नेतृत्व में शिविर लगेगा। 12 दिसंबर को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, मलिकपुर में अधिवक्ता विनोद शर्मा व राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, बैंयापुर लहराड़ा में अधिवक्ता रीटा धनखड़ के नेतृत्व में शिविर लगेंगे।
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से नो टू ड्रग्स से गूंजेंगे विद्यालय

शिविर में विद्यार्थियों और स्थानीय नागरिकों को संदेश दिए जाएंगे कि नशा छोड़ो जीवन जोड़ो, मादक पदार्थों का उन्मूलन हमारी जिम्मेदारी, एक कदम नशामुक्ति की ओर। शिविर में स्वास्थ्य विशेषज्ञ नशे के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक दुष्प्रभावों पर विस्तार से जानकारी देंगे। पुलिस अधिकारी नशा, कानून और दंड संबंधी प्रावधानों से अवगत कराएंगे।
निशुल्क कानूनी सेवाओं की देंगे जानकारी

शिविरों में लोगों को जिला विधिक सेवाएं प्राधिकरण की तरफ से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं के बारे में भी बताया जाएगा। उन्हें बताया जाएगा कि महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को निशुल्क पैनल अधिवक्ता उपलब्ध है। जिनकी वार्षिक आय तीन लाख से कम है उन्हें निशुल्क कानूनी सहायता दी जाती है। सुबह 10 से शाम 5 बजे तक एडीआर सेंटर, जिला न्यायालय परिसर सोनीपत में कानूनी सलाह दी जाती है। हेल्पलाइन नंबर 0130-2220057 व नालसा हेल्पलाइन 15100 पर कानूनी परामर्श लिया जा सकता है।
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