गोहाना। नगर परिषद ने कूड़ा उठान के लिए गार्बेज शुल्क की सूची जारी कर दी है। इसके तहत रिहायशी और कामर्शियल क्षेत्र के प्रॉपर्टी मालिकों को मासिक यूजर चार्ज देना होगा। एनडीसी पोर्टल पर एनओसी लेते समय कचरा उठान के यूजर चार्ज जमा कराना होगा। शहर में ही करीब 33 हजार प्रॉपर्टी हैं, इसके अलावा कामर्शियल प्रॉपर्टी अलग है।
नगर परिषद अब नई गार्बेज सूची के अनुसार रिहायशी प्रॉपर्टी से 20 से 100 रुपये तक और कामर्शियल में 25 से 4000 रुपये मासिक तक मासिक यूजर चार्ज वसूल करेगा। इससे नगर परिषद की आय एक बार फिर से बढ़ेगी। प्रॉपर्टी मालिकों को पिछले साल का यूजर चार्ज भी भरना होगा। वहीं प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित का आकड़ा कम होने के चलते नगर परिषद ने कई टीमों का गठन किया है। इन टीमों ने डोर-टू-डोर स्वयं सत्यापित करवाना शुरू कर दिया है। हालांकि प्रॉपर्टी आईडी स्वयं सत्यापित को लेकर लोग आनाकानी कर रहे हैं। अब महज 16 फीसदी प्रॉपर्टी स्वयं सत्यापित हुई हैं।
ये है फीस
क्षेत्र रिहायशी मासिक फीस
120 वर्ग गज तक 20 रुपये
120 वर्ग गज से 240 वर्ग गज तक 40 रुपये
240 वर्ग गज से 480 वर्ग गज तक 50 रुपये
480 वर्ग गज से ज्यादा 100 रुपये
फ्लैट पर 222 वर्ग गज तक 50 रुपये
222 वर्ग से से अधिक 100 रुपये
क्षेत्र कामर्शियल मासिक फीस
दुकान या प्राइवेट कार्यालय 22 वर्ग गज तक 25 रुपये
22 वर्ग गज से ज्यादा 100 रुपये
50 बेड अस्पताल 1500 रुपये
50 बेड से 100 बेड अस्पताल 3000 रुपये
100 बेड से ज्यादा का अस्पताल 5000 रुपये
पेट्रोल पंप 100 रुपये
सरकारी कार्यालय 150 रुपये
2 एकड़ से कम के स्कूल 500 रुपये
2 एकड़ से 5 एकड़ तक स्कूल 1000 रुपये
5 एकड़ से अधिक के स्कूल 2000 रुपये
बैंक एवं गेस्ट हाउस 500 रुपये
शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मौल, सिनेमा घर, मीट की दुकान व मैरिज पैलेस 4.5 रुपये प्रति गज
फैक्टरी, मील 7.7 रुपये प्रति गज
बैंक्वेट हॉल 4000 रुपये
बैंक व होटल 500 रुपये
वर्जन
एनडीसी पोर्टल शुरू हो गया है। इसके तहत गार्बेज की नई सूची जारी की गई है। नगर परिषद की तरफ से गठित की गई टीम डोर टू डोर जाकर प्रॉपर्टी आईडी स्वसत्यापित करवा रही हैं। लोगों से अपील है कि आईडी जरूर स्वयं सत्यापित करवाएं।-निशा शर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद, गोहाना।