सोनीपत। बिजली निगम की ओर से सरचार्ज माफी योजना लागू की गई है। डिफाल्टर बिजली उपभोक्ता बकाया बिल अदा करेंगे तो उनको 10 फीसदी छूट दी जाएगी। यह योजना 11 नवंबर तक जारी रहेगी। बिल नहीं जमा करने के कारण 31 अगस्त 2024 तक जो उपभोक्ता डिफाल्टर थे और अब भी हैं, को भी योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के घरेलू उपभोक्ताओं को बकाया मूल राशि एकमुश्त या बिल में चुकाने का विकल्प चुनना होगा।
जिले में 30 हजार से ज्यादा ऐसे उपभोक्ता हैं जिनको बिजली निगम ने डिफाल्टर घोषित किया हुआ है। ऐसे उपभोक्ताओं को बकाया बिल जमा करने के लिए नोटिस दिए जा रहे हैं। अब सरकार ने उनकी सुविधा के लिए बिजली सरचार्ज माफी योजना लागू की है। योजना के तहत एकमुश्त बिल जमा करने और पहली किस्त जमा करने पर उपभोक्ता के कनेक्शन को दोबारा जोड़ दिया जाएगा।
उद्योगपतियाें को 50 फीसदी अधिभार राशि माफ कराने का अवसर
औद्योगिक और अन्य श्रेणी के उपभोक्ताओं को कुल मूल राशि के साथ 50 फीसदी अधिभार (ब्याज) राशि का एकमुश्त भुगतान करने पर शेष 50 फीसदी अधिभार राशि माफ कर दी जाएगी। बिल विवाद के कारण वर्तमान में किसी न्यायिक फोरम में चल रहे विचाराधीन मामले इस योजना के तहत शामिल नहीं होंगे। यदि उपभोक्ता न्यायालय से अपना मामला वापस लेता है, तो वह इस योजना का पात्र माना जाएगा।
छूट चाहिए तो किसान मूल राशि का भुगतान एकमुश्त करें
कृषि श्रेणी के उपभोक्ताओं के पास बकाया मूल राशि का भुगतान एकमुश्त या तीन बिलिंग चक्रों में करने का विकल्प होगा। कृषि उपभोक्ताओं का बिलिंग चक्र चार महीने में एक बार होता है। बकाया सरचार्ज राशि को 3 चालू बिल के नियमित भुगतान के साथ किस्तों में माफ किया जाएगा। सरकारी, नगर पालिका, ग्राम पंचायत, राज्य सरकार एवं अन्य पब्लिक सर्विस यूटिलिटी कनेक्शन वाले उपभोक्ता योजना में भाग लेने का निर्णय लेते हैं, उनके पास अधिसूचना की तिथि तक बकाया मूल राशि का एकमुश्त भुगतान करने का विकल्प होगा और सरचार्ज माफ कर दिया जाएगा।
वर्जन
सरचार्ज माफी योजना के तहत बनने वाली किस्त और ब्याज राशि पर मिली छूट के बाद अगर उपभोक्ता अपने बिल को जमा करते हैं, तो उन उपभोक्ताओं के कनेक्शन दोबारा जोड़ दिए जाएंगे। यह योजना 11 नवंबर तक जारी रहेगी। -गीतूराम तंवर, अधीक्षण अभियंता, बिजली निगम