सोनीपत। गांव जाजल में गोली चलाने और जान से मारने की धमकी देने के आरोपी दीपक उर्फ मकाला को नियमित जमानत मिल गई है। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र सिंह ने यह जमानत दी। अदालत ने आरोपी के खिलाफ 16 अन्य मामले लंबित होने के बावजूद इसे जमानत से इन्कार का एकमात्र आधार नहीं माना।
अदालत ने सह-आरोपियों को पहले मिल चुकी जमानत को भी ध्यान में रखा। बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने बताया कि मामले में किसी को चोट नहीं आई है। जांच पूरी हो चुकी है और आरोपी लंबे समय से न्यायिक हिरासत में है। दीपक उर्फ मकाला को आठ अप्रैल 2025 को गिरफ्तार किया गया था।
पुलिस ने 14 नवंबर 2024 को बहालगढ़ थाना में प्राथमिकी दर्ज की थी। अभियोजन पक्ष ने कुल 27 गवाहों में से दो की गवाही पूरी कर ली है। अदालत ने एक लाख रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के एक जमानती की शर्त रखी है। इसके साथ ही 50,000 रुपये की मूल सावधि जमा रसीद भी जमा करानी होगी।
शिकायतकर्ता सुरेश ने 13 नवंबर 2024 की रात की घटना बताई थी। उन्होंने कहा कि छह-सात हथियारबंद लोग उनके प्लॉट पर आए थे। हमलावरों ने उनके भाई सोनू के बारे में पूछा और एक ने गोली चला दी। सुरेश ने घर में घुसकर जान बचाई थी। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर वहां से चले गए थे।