फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
विज्ञापन

बच्ची का शारीरिक शोषण करने के दोषी को सात वर्ष कैद

Sun, 22 Jan 2017 12:21 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, सोनीपत।
विज्ञापन
विज्ञापन
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने बच्ची का अपहरण कर उसके साथ छेड़छाड़ व शारीरिक शोषण करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद व साढ़े तीन हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
विज्ञापन

गांव राठधना निवासी 11 वर्षीय बच्ची ने चार मई, 2016 को शिकायत दी थी कि तीन मई की रात को वह अपने चाचा के घर सो रही थी।
इसी दौरान रात को गांव का ही राजेश उसे उनके घर से उठाकर अपने घर ले गया था। आरोपी ने अपने घर ले जाकर उसके साथ छेड़छाड़ की और उसका शारीरिक शोषण किया था। तभी अचानक उसकी आंख खुल गई थी। आरोपी को देखकर उसने शोर मचा दिया था। उसके शोर मचाने पर उसकी आवाज सुनकर उसका चाचा-चाची भी पहुंच गए थे। आरोपी वहां से फरार हो गया था। बच्ची ने घर आकर मामले से अपने परिजनों को अवगत कराया था। इस पर मामले की शिकायत पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने जांच के बाद आरोपी राजेश के खिलाफ मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया था।
विज्ञापन

मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे गगनगीत कौर की अदालत ने राजेश को दोषी करार दिया है। दोषी को सात वर्ष कैद की सजा सुनाई गई है।
और पढ़ें...
विज्ञापन
Next
AU ऐप में पढ़ें