पांची जाटान गांव में दो साल पहले जानलेवा हमला करने के मामले में आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएस श्योराण की अदालत ने दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल की सजा सुनाई है। दोषी पर जुर्माना भी किया गया है, जुर्माना न भरने की सूरत में अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव पांची जाटान निवासी मोनू ने 2 जून 2014 को थाना गन्नौर में शिकायत दी थी। शिकायत में उसने बताया कि एक जून की रात को वह अपने घर पर सो रहा था। इसी दौरान गांव का ही पवन उसके चाचा रोहतास के घर में घुस गया था। इस पर पवन की पिटाई कर दी थी। इसी मामले को लेकर दो जून को सुबह के समय जब वह घूमने के लिए निकला तो पवन ने गांव के ही अपने दोस्त कुलदीप के साथ मिलकर उस पर हमला कर दिया था।
इस दौरान पवन ने उस पर तेजधार हथियार से हमला किया और कुलदीप ने उसे गोली मार दी थी। गोली उसके हाथ पर लगी थी। इसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए। घायलावस्था में उसे अस्पताल मेें भर्ती कराया गया था, जहां से पीजीआई रोहतक रेफर कर दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। इसी मामले में अदालत ने कुलदीप को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई।