सोनीपत के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने चार साल की बच्ची संग अश्लीलता करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषी पर 50 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश किए गए हैं।
गांव में दोषी के खिलाफ 26 फरवरी, 2022 को दर्ज हुआ था मुकदमा
महिला ने 26 फरवरी, 2022 को मुरथल थाना पुलिस को बताया था कि वह घर में पहली मंजिल पर रहती हैं। वहीं ग्राउंड फ्लोर पर उनकी सास-ससुर उनके देवर संग रहते हैं। महिला ने बताया था कि उनकी चार साल की बेटी ने उन्हें बताया कि चाचा ने उनके साथ गलत हरकत की है। बेटी ने उसे मामले से अवगत कराया तो उन्होंने सास-ससुर को इसकी जानकारी दी थी।
एक ही घर में ग्राउंड फ्लोर व पहली मंजिल पर अलग-अलग रहते थे दोनों भाई
जिस पर उनके सास-ससुर ने झगड़ा कर उन्हें ही घर से निकाल दिया था। जिसके बाद उन्होंने मामले की शिकायत पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में महिला के देवर के खिलाफ 6 पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। मामले में कार्रवाई करते हुए मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसे अदालत के आदेश पर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।
बच्ची ने मां को कराया था अवगत, मुरथल थाना में दी गई थी शिकायत
मामले में सुनवाई के बाद एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने आरोपी को दोषी करार दिया। अदालत ने मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी को 6 पॉक्सो एक्ट में उम्रकैद व 50 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना न देने पर दोषी को एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।