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दहेज हत्या में पांच को सात-सात साल कैद

Wed, 11 Nov 2015 12:40 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला सोनीपत
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 दो साल पुराने गांव ककरोई में दहेज हत्या के मामले में फौजी और उसके पांच परिजनों को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गगनगीत कौर की अदालत ने सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। सभी दोषियों पर जुर्माना भी किया गया है। जुर्माना न भरने पर उन्हें अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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जानकारी अनुसार, 21 अगस्त 2013 को मूल निवासी कथूरा, हाल आबाद रामदेव कॉलोनी करनाल के वजीर सिंह ने थाना सदर पुलिस को शिकायत दी थी कि वर्ष 2009 में गांव ककरोई निवासी मुकेश के साथ उसकी 24 वर्षीय बेटी ममता की शादी हुई थी।

आरोप लगाया कि शादी के बाद से ही उसकी बेटी को ससुराल पक्ष के लोग दहेज के लिए प्रताड़ित करते थे। 20 अगस्त को उसको पता चला था कि ममता की संदिग्ध अवस्था में मौत हो गई और उसका शव फंदे पर लटका मिला। ममता का पति मुकेश फौजी है।
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आरोपियों ने उनसे एक बार दो लाख और एक बार 80 हजार रुपये भी ससुराल के लोगों को दिए। कई बार मायके वालों ने ससुराल पक्ष के लोगों को समझाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष के लोगों ने ही उसकी बेटी को फंदे पर लटकाकर मारा है।

पुलिस ने मामले में वजीर सिंह की शिकायत पर ममता के पति मुकेश, सास बीरमति, ससुर राजपाल, देवर बिजेंद्र व देवरानी पूजा के खिलाफ दहेज हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी थी। इस मामले में आरोपियों को काबू करने के बाद अदालत में पेश किया गया। सुनवाई के दौरान मंगलवार को अदालत ने पांचों आरोपियों को दोषी मानते हुए सात-सात साल कैद की सजा सुनाई है। सभी आरोपियों पर 1-1 हजार रुपये जुर्माना भी किया गया है।
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