अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश कुमार की अदालत ने पुलिस पर जानलेवा हमला करने के मामले में दोनों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषियों को सात-सात कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
मोहाना थाना में नियुक्त एएसआई बिजेंद्र ने शिकायत दी थी कि वह 26 फरवरी 2015 को उनकी टीम गश्त पर थी। इसी दौरान सूचना मिली थी कि दिल्ली का बदमाश अपने साथी के साथ क्षेत्र में घूम रहा है। जिस पर तत्कालीन मोहाना थाना प्रभारी धीरज जून व एएसआइ बिजेंद्र की टीम ने बदमाशों की तलाश शुरू कर दी थी। गांव करेवड़ी के पास स्वीफ्ट कार सवार बदमाशों को देखकर जब पुलिस ने उन्हें रुकने को कहा था तो उन्होंने पुलिस पर फायर कर दिया था। वह वहां से भाग गए थे। बाद में पुलिस की टीमों के पीछा कर संयुक्त अभियान में गांव खिजरपुर से दोनों बदमाशों को काबू कर लिया था। जिसमें एक गांव कराला, दिल्ली निवासी दिनेश व दूसरा गांव सोहटी, सोनीपत निवासी जितेंद्र उर्फ बंटू था। दिनेश पर हत्या व लूट के आधा दर्जन से अधिक मामले दर्ज थे। पुलिस कार्रवाई के दौरान दौरान दिनेश गिरकर घायल हो गया था। उसे अस्पताल में दाखिल कराया गया था। आरोपी लूटी गई कार पर जाली नंबर प्लेट लगाकर घूम रहे थे। उनके खिलाफ मोहाना थाना में विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया गया था।
सोमवार को मामले की सुनवाई के बाद एएसजे राजेश कुमार की अदालत ने दिनेश व जितेंद्र को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों दोषियों को सात-सात कैद व एक-एक हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है।