युवक की हत्या की दोषी पत्नी और उसके जेठ को उम्रकैद
- अदालत ने दोषियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी लगाया
- पत्नी और मृतक पवन के भाई ने गला दबाकर की थी हत्या
- 26 दिसंबर, 2016 को हत्या कर शव फंदे पर लटकाया था
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अश्वनी कुमार की अदालत ने हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए दोष साबित होने पर मृतक की पत्नी व उसके बड़े भाई को उम्रकैद की सजा सुनाई है। दोषियों पर दस-दस हजार रुपये जुर्माना भी किया। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी। गांव गढ़ी उजाले खां निवासी पवन (26) का शव 26 दिसंबर, 2016 को फंदे पर लटका मिला था। पवन के बड़े भाई रणबीर ने आरोप लगाया था कि पवन को उसकी पत्नी सोनिया परेशान करती थी। आरोप लगाया गया था कि सोनिया की प्रताड़ना से तंग आकर ही पवन ने फंदा लगाकर आत्महत्या की थी। उस समय पुलिस ने रणबीर की शिकायत पर सोनिया के खिलाफ आत्महत्या के लिए विवश करने का मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आया था कि पवन की गला दबाकर हत्या की गई थी। पुलिस ने शक के आधार पर रणबीर को गिरफ्तार कर लिया था। रणबीर ने खुलासा किया था कि उसने और सोनिया ने मिल कर पवन की गला दबा कर पहले हत्या की थी और उसके बाद शव को फंदे पर लटकाया था। शव फंदे पर इसलिए लटकाया गया ताकि सबको लगे पवन ने आत्महत्या की थी। पुलिस ने रणबीर व सोनिया के खिलाफ हत्या व साजिश का मामला दर्ज कर लिया था। रणबीर ने बताया था कि घटना की रात पवन शराब पीकर आया था। उसने सोनिया से झगड़ा किया था। बाद में वह सो गया था। उसके सोने के बाद सोनिया उसके पास आई थी। जिसके बाद उन्होंने पवन की हत्या कर दी। वह चाहता था कि पवन का हिस्सा भी उसे मिल जाए। बाद में उसने सोनिया पर भी आत्महत्या को विवश करने का आरोप लगा दिया था। मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए एएसजे अश्वनी कुमार की अदालत ने सोनिया व रणबीर को दोषी करार दिया है। दोनों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई है।