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पति की हत्या कराने वाली पत्नी और उसके प्रेमी सहित पांच को उम्रकैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय तेवतिया की अदालत ने अवैध संबंध के चलते युवक की हत्या करने के मामले में उसकी पत्नी और प्रेमी सहित पांच को दोषी करार दिया है। अदालत ने उन्हें उम्रकैद और 20-20 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन-तीन माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
गांव मंडौरा निवासी अनीता ने 12 अक्तूबर 2015 को बारोटा चौकी में पति राजू (32) की गुमशुदगी की शिकायत दी थी। उसने बताया था कि उसका पति राई औद्योगिक क्षेत्र स्थित फैक्टरी में काम करता था। वह 10 अक्टूबर, 2015 को फैक्टरी में चौकीदार से यह कहकर निकला था कि वह मंदिर में जा रहा है, वहां से वह एक घंटे में वापस लौट आएगा। अनीता ने अज्ञात पर राजू को बंधक बनाकर रखने का आरोप लगाया था। पुलिस ने तलाश शुरू की तो 13 अक्टूबर, 2015 को पश्चिमी यमुना लिंक नहर के पास गड्ढे में राजू का शव बरामद किया था। शव बुरी तरह से क्षत-विक्षत अवस्था में मिला था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया तो उसमें खुलासा हुआ था कि उसकी तेजधार हथियार से हत्या की गई है। पुलिस ने जांच की तो शक की सुई सुनील नाम के युवक की तरफ घूम गई थी। जिस पर तत्कालीन कुंडली थाना प्रभारी धीरज कुमार की टीम ने मामले में गांव बिंदरौली निवासी सुनील, बिजेंद्र, हरिओम व मोई निवासी विकास को काबू किया था। सुनील पहले राजू के साथ काम करता था जहां पर कहासुनी के चलते ही उसने बदले की नीयत से उसकी हत्या करना स्वीकार किया था। उसने बताया था कि पहले राजू को शराब पिलाई और फिर उसकी हत्या कर दी थी। बाद में आरोपी सुनील ने पुलिस पूछताछ में बयान दिया कि उसके अनीता के साथ अवैध संबंध थे। उसने अनीता के साथ मिलकर उसके पति राजू की हत्या का षड्यंत्र रचा था। जिस पर पुलिस ने 2 नवंबर, 2015 को अनीता को भी काबू कर लिया था।
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मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे अजय तेवतिया की अदालत ने अनीता, सुनील, बिजेंद्र, विकास व हरिओम को दोषी करार दिया। अदालत ने पांचों को हत्या के मामले में उम्रकैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माना व शव को खुर्द-बुर्द करने में भी सजा व 10-10 हजार रुपये जुर्माना किया है।

सुनील और अनीता के मोबाइल पर होती थी बातचीत
पुलिस ने खुलासा किया था कि सुनील व अनीता एक दूसरे से मोबाइल पर बातचीत करते थे। पुलिस ने दोनों के मोबाइल भी बरामद कर लिए थे। दोनों के मोबाइल में दो-दो नंबर थे।
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जन्मदिन की पार्टी के बहाने से ले गए थे साथ
10 अक्तूबर 2015 को सुनील अपने साथियों के साथ राजू की फैक्टरी के पास खड़ा था। राजू जब आया तो उसने राजू को बहाने से अपने साथ चलने को कहा था। उसने कहा था कि उसके साथी का जन्मदिन है और पार्टी दे रहा है। वह उसे अपने साथ नहर के पास ले गए थे और वहां पर शराब पिलाने के बाद उसकी हत्या कर दी थी। बाद में शव को गड्डे में फेंक दिया था। आरोपी हरिओम ऑटो चलाता था। रवि को सुनील ने बहाने से हरिओम के ऑटो में बैठा लिया था। वहां से वह उसे ऑटो में ही एकांत स्थान पर ले गए थे।
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