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जमानत पर बाहर आए युवक के हत्यारों को 20-20 साल की कैद

Fri, 25 Dec 2015 12:05 AM IST
ब्यूरो/अमर उजाला, सोनीपत
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चार साल पहले केबल नेटवर्क को लेकर फाजिलपुर गांव में हुए देवेंद्र हत्याकांड में नामजद गांव के युवक जसबीर और बढ़मलिक निवासी योगेश को अदालत ने दोषी करार दिया है। गुरुवार को एडीजे डीएस श्योराण की कोर्ट ने दोनों को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई।  
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पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक फाजिलपुर निवासी सतेंद्र ने थाना सदर में शिकायत दी थी कि उसका भाई देवेंद्र (27) अगस्त 2012 को एक दुकान पर कूलर के पंखे लेने गया था। इसी दौरान बाइक पर दो युवक आए और देवेंद्र की गोली मारकर हत्या कर दी। वारदात गांव के युवक जसबीर उर्फ काला ने अपने साथी के साथ अंजाम दी थी। पुलिस ने मामले की जांच के बाद जसबीर के साथ उसके साथी बढ़मलिक निवासी योगेश को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद पुलिस ने खुलासा किया था कि देवेंद्र का भी आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। वह रायपुर में हुई बैंक डकैती में न केवल गिरफ्तार हुआ था, बल्कि जिला न्यायालय से उसे पांच वर्ष की सजा हुई थी, लेकिन बाद में मामला हाईकोर्ट में जाने के बाद से देवेंद्र जमानत पर आया था।

केबल नेटवर्क को लेकर हुआ झगड़ा
पुलिस ने जांच में पाया कि गांव में जसबीर उर्फ काला गांव में केबल का काम करता था, लेकिन देवेंद्र द्वारा स्वयं गांव में केबल का काम शुरू करने को लेकर दोनों में विवाद हुआ था। जिसके बाद जसबीर ने अपने साथी योगेश के साथ मिलकर देवेंद्र की हत्या कर दी थी। दोनों आरोपी वारदात को अंजाम देने के लिए गांव प्रीतमपुर के युवक की मोटरसाइकिल लेकर आए थे।
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