सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. प्रमिंद्र कौर की अदालत ने छात्रा का मोबाइल फोन छीनने के मामले की सुनवाई करते हुए आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। जुर्माने में से 15 हजार पीड़ित छात्रा को देने के आदेश दिए गए हैं।
विदित रहे कि 14 जुलाई, 2018 को छात्रा अनुजा ने राजकीय रेलवे पुलिस को शिकायत दी थी कि 21 मार्च, 2018 को जब वह हिंदू कन्या कालेज से आ रही थी तो इसी दौरान एक बाइक सवार युवक उसका मोबाइल छीनकर फरार हो गया था। पहले उसने गुमशुदगी का मामला दर्ज करा दिया था। बाद में उसने मोबाइल छीनने की शिकायत दी थी। जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। बाद में 27 अक्तूबर, 2018 को रेलवे पुलिस ने एक युवक को संदिग्ध अवस्था में काबू किया था। जिसने मोबाइल छीनने की वारदात को कबूल किया था। युवक ने अपनी पहचान पानीपत के काबड़ फाटक के पास स्थित कालुपीर मोहल्ला निवासी सलमान के रूप में दी थी। रेलवे पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर छात्रा से छीना गया मोबाइल फोन भी बरामद कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ.प्रमिंद्र कौर ने सलमान को दोषी करार दिया है। उसे पांच साल कैद व 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। साथ ही जुर्माने की राशि में से 15 हजार पीड़ित छात्रा को देने के आदेश दिए गए हैं।