जानलेवा हमला करने के दोषी पिता व दो पुत्रों को पांच-पांच साल कैद
अमर उजाला ब्यूरो
सोनीपत।
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सोनिका की अदालत ने युवक पर जानलेवा हमला करने के आरोपी पिता-पुत्रों को दोषी करार दिया है। अदालत ने तीनों दोषियों को पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
खरखौदा के वार्ड-2 निवासी सुनील कुमार ने 21 अक्तूबर, 2015 को खरखौदा थाना में शिकायत दी थी कि वह अपने साथी नवीन के साथ 19 अक्तूबर, 2015 को मैन बाजार में गया था। वह एक रेहड़ी पर खड़े होकर केले खा रहे थे। इसी दौरान उसके दोस्त के साथ मामूली कहासुनी को लेकर रेडिमेंट गारमेंट्स के दुकानदार ताराचंद व उसके दो बेटों ने नवीन से झगड़ा करना शुरू कर दिया था। इसी बीच जब वह बीच बचाव करने लगा था तो पिता-पुत्रों ने उस पर बर्फ तोड़ने के सुआ से हमला कर दिया था। बाद में हमलावर वहां से फरार हो गए थे। गली से गुजर रहे उनके पड़ोसी प्रवीन ने उसे पहचान लिया था। उसने उसे एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया था। यहां से उसे पीजीआई, रोहतक रेफर कर दिया था। सूचना के बाद पहुंची पुलिस ने सुनील के बयान पर ताराचंद, उसके बेटे राजेश और संजय के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था। बाद में पुलिस ने हत्या के प्रयास का केस दर्ज किया गया था। शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सोनिका की अदालत ने तीनों को दोषी करार दिया है। तीनों पिता-पुत्रों को पांच-पांच साल कैद व 10-10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।