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नशीला पदार्थ पिलाकर टैक्सी चालक को लूटने के मामले में तीन को 5-5 साल की कैद

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अमर उजाला ब्यूरो
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सोनीपत।
टैक्सी चालक को नशीला पदार्थ पिलाकर लूटने के मामले में अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील गर्ग की अदालत ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हु दोषियों को 5-5 साल की कैद और 10-10 हजार रुपये जुर्माना लगाया है। जुर्माना न देने की सूरत पर दोषियों को छह माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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25 मई 2015 को नितिन निवासी आर्य नगर ने पुलिस को शिकायत दी थी कि वह टैक्सी चालक है। 24 मई की शाम को वह अपनी कार को पुरानी कचहरी वाले स्टैंड पर लगाकर खड़ा था। शाम के समय उसके पास युवक आए और उन्होंने उसकी कार बिधलान गांव जाने के लिए किराये पर ली। वह आरोपियों को कार में बैठाकर चल दिया। आरोपियों ने सूरी पेट्रोल पंप वाली गली के पास कार रुकवा ली और अपने एक और साथी को यहां से कार में बैठा लिया था। खरखौदा जाने के बाद आरोपियों ने कोल्ड ड्रिंक्स ली। यह कोल्ड ड्रिंक्स आरोपियों ने उसे भी पिलाई। कोल्ड ड्रिंक्स पीने के बाद उसका सिर चकराने लगा। उसने कार रोक दी। इसी दौरान आरोपियों ने कार को औचंदी बॉर्डर की तरफ ले जाने को कहा। इसके बाद आरोपियों ने उसके मुंह पर कपड़ा बांधकर उसे कार में पीछे डाल दिया। कुछ दूर चलने के बाद आरोपी उसे सुनसान जगह पर फेंककर फरार हो गए थे। जब उसे होश आया तो मामले की सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर जांच करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। ऐसे में अब मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आरोपी धर्मेंद्र, धीरज व मनोज निवासी खरखौदा को दोषी करार दिया। इस पर अदालत में दोषी लोगों को पांच-पांच साल की सजा सुनाई है।
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