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हत्या के मामले में दोषी को उम्रकैद की सजा

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. डीएन भारद्वाज की अदालत ने हत्या के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20000 रुपये जुर्माने की भी सजा सुनाई है। मामले में पांच अन्य आरोपियों को बरी कर दिया।
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विदित रहे कि गांव बिचपड़ी निवासी नरेंद्र ने 24 सितंबर, 2015 को पुलिस को बताया था कि उसका भाई पवन (30) शाम करीब सात बजे बाइक पर सवार होकर गोहाना से अपने घर पर जा रहा था। उसने गांव के अड्डे पर अपनी बाइक रोकी तो इसी दौरान बाइक पर सवार होकर आए नीरज व अन्य ने बंदूक से उसके भाई को गोली मार दी। नीरज ने एक गोली पेट व दूसरी सिर में मार दी थी। गोली लगने के बाद पवन वहीं पर गिर गया था। घटना को अंजाम देने के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए थे। वहीं गोली की आवाज सुनकर नरेंद्र उसका भाई आनंद व अन्य ग्रामीण भी वहां पर पहुंच गए थे। मामले की सूचना पुलिस को दी गई थी। पुलिस ने शव को कब्जे में लिया था। पुलिस ने मामले में नीरज समेत अन्य के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया था। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी छह आरोपियों को गिरफ्तार किया था। जांच में सामने आया था पवन ने आरोपी मनोज के साथ घटना से नौ महीने पहले किसी मामूली बात को लेकर हुए झगड़े में उसकी टांग तोड़ दी थी। इसी रंजिश में मनोज ने अपने भतीजे नीरज व अन्य के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।
मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डॉ. डीएन भारद्वाज की अदालत ने नीरज को दोषी करार दिया है। अदालत ने नीरज को उम्रकैद व 20000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। अदालत ने पांच अन्य आरोपियों को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया।
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