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चौकी के पास से गाड़ी लूटने के दोषी को तीन साल कैद की सजा

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सोनीपत। जिला एवं सत्र न्यायाधीश वाईएस राठौर की अदालत ने बहालगढ़ चौकी के पास से ढाबा मालिक को गन प्वाइंट पर लेकर उनकी गाड़ी लूटने के आरोपी को दोषी करार दिया है। दोषी को तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर तीन माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि गांव खेवड़ा निवासी सोनू ने 2 जनवरी को बहालगढ़ चौकी में शिकायत दी थी कि वह गांव में ढाबा चलाता है। वह रात को गांव से बहालगढ़ सब्जी खरीदने आया था। वह अपनी ब्रेजा गाड़ी में था। जब वह खरीददारी के लिए गाड़ी के पास खड़ा था तो एक युवक ने उसे गन प्वाइंट पर लेकर उसकी गाड़ी छीन ली थी। गाड़ी में उसका मोबाइल व 42 हजार रुपये की नकदी थी। जिस पर पुलिस को अवगत कराया था। पुलिस ने लूट का मुकदमा दर्ज कर वीटी कर दी थी। साथ ही सोनू ने पुलिस को बताया था कि उसकी उसकी गाड़ी में जीपीएस सिस्टम है। जिसकी मदद से राई थाना प्रभारी कुलदीप देशवाल की टीम ने बदमाश का पीछा करना शुरू कर दिया था। साथ ही मामले से तत्कालीन सीआईए प्रभारी इंदीवर व सदर थाना प्रभारी रमेश चंद्र को अवगत कराया था। वह भी बदमाश के पीछे लग गए थे। रोहतक के गांव सांघी के पास पहुंचने पर पुलिस ने गाड़ी पर फायरिंग कर दी थी। गोली गाड़ी में लगने के बाद आरोपी गाड़ी से उतरकर भाग निकला था। जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। उसकी पहचान गांव सांघी निवासी सूरज के रूप में हुई थी। पुलिस ने उससे 37 हजार 400 रुपये बरामद किए थे। बाद में उसे अदालत में पेश कर जेल भेज दिया था। मामले में सुनवाई करते हुए सेशन जज वाईएस राठौर की अदालत ने साढ़े सात माह में सुनवाई पूरी कर सूरज को दोषी करार दिया है। उसे तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है।
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