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मादक पदार्थ तस्कर को 10 साल कैद, एक लाख रुपये जुर्माना भी किया

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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डीएन भारद्वाज की अदालत ने मादक पदार्थ तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए एक आरोपी को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर एक साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
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विदित रहे कि सीआईए के तत्कालीन एसआई सुखबीर सिंह ने 16 अप्रैल, 2014 को बहालगढ़ चौकी पुलिस को बताया था कि वह अपने साथी कर्मी एएसआई सिंकदर, सोमदत्त, एचसी अनिल, राजेंद्र, सिपाही संजय, कप्तान के साथ गश्त पर था। इसी दौरान सूचना मिली थी कि करनाल के मोदीपुर का रहने वाला संदीप अपने दो साथियों के साथ अफीम लेने मध्यप्रदेश गया है। वह अफीम लेकर दिल्ली से होते हुए करनाल जाएगा। जिस पर उन्होंने बहालगढ़ चौक पर नाकाबंदी कर दी। ट्रैफिक पुलिस की मदद से एक इनोवा गाड़ी को रुकवाया गया। पुलिस ने जब आरोपियों को तलाशी देने को कहा तो आरोपी मोदीपुर के संदीप ने उन्हें एक पालीथिन निकालकर दे दी। तत्कालीन डीएसपी दर्शनलाल की मौजूदगी में जब पॉलीथिन की जांच की तो उसके अंदर से 4 किलेा 800 ग्राम अफीम बरामद की थी। पुलिस ने मामले में संदीप व दो अन्य को गिरफ्तार किया गया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे डीएन भारद्वाज ने संदीप को दोषी करार दिया है। अदालत ने संदीप को 10 साल कैद व एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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