चरखी दादरी। सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिले के एक गांव निवासी किशोरी के साथ कई बार दुष्कर्म करने के दोषी को अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश (एएसजे) पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने 25 साल कैद और 50,000 रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना न भरने पर दोषी शेखर को छह माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
सदर थाना क्षेत्र के एक गांव में सोनीपत जिले के एक गांव निवासी किशोरी के साथ दुष्कर्म करने का मामला अक्तूबर 2021 में सामने आया था। इस संबंध में सदर थाने में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हुआ था। आरोप था कि मई 2019 से अगस्त 2020 तक किशोरी से कई बार दुष्कर्म किया गया। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे पुरुषोत्तम कुमार की कोर्ट ने इस मामले के आरोपी शेखर को दोषी करार देकर उसे कड़ी सजा सुनाई है। कोर्ट ने सजा में कोई नरमी नहीं बरती।
किशोरी को सौतेली मां लाई थी अपनी बहन के घर
दरअसल, किशोरी को उसकी सौतेली मां अपने साथ अपनी बहन के घर लेकर आई थी। पीड़िता की सौतेली मां की बहन का घर दादरी जिले के एक गांव में है। वहां पीड़िता कई दिनों तक रुकी और उसी दौरान दोषी ने उससे कई बार दुष्कर्म किया था।