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Sonipat News: महिला तीरंदाज से गलत हरकत करने के दोषी प्रशिक्षक को 5 साल की सजा

Thu, 21 May 2026 01:46 AM IST
रोहतक ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, सोनीपत
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सोनीपत। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश नरेंद्र की कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर की तीरंदाज से गलत हरकत करने के आरोपी प्रशिक्षक को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।
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राष्ट्रीय स्तर की नाबालिग तीरंदाज ने 18 अगस्त, 2023 को थाना मुरथल में प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि वह मूलरूप से उत्तर प्रदेश के बागपत निवासी कुलदीप वेदवान के पास प्रशिक्षण लेती थी। वह उत्तर प्रदेश और जम्मू-कश्मीर में अकादमी चलाते थे।
तीरंदाज ने पुलिस को बताया था कि वह सोनीपत के खेल मैदान में यूथ चैंपियनशिप के लिए ट्रायल देने आई थी। 4 व 5 अप्रैल को एक गेस्ट हाउस में रुकी हुई थी। 6 अप्रैल को वहां से मुरथल थाना क्षेत्र के होटल में रुके हुए थे।
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खिलाड़ी का आरोप था कि 7 अप्रैल, 2023 को तड़के चार बजे प्रशिक्षक कुलदीप उनके कमरे में घुस आया और उनके साथ गलत हरकत करने लगा। आंख खुली तो उसने इसका विरोध करते हुए दूसरी खिलाड़ियों के कमरे में चली गई थी।
सुबह प्रशिक्षक ने गलती मानते हुए कहा था कि यह उनकी जिंदगी का सवाल है। इस बारे में किसी को नहीं बताना। बाद में वह ट्रायल देने चली गई। उनके साथ गई लड़कियों का चयन नहीं होने पर वह लौट गई थी जबकि वह सोनीपत में ही रुक गई थी। बाद में 10 अप्रैल, 2023 को उनका चयन सिंगापुर में होने वाली अंतरराष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए हुआ था।
प्रशिक्षक ने 11 अप्रैल, 2023 को उनसे कहा था कि होटल में कमरा बुक है। वह उनके साथ आरामदायक हो जाए। वह उन्हें अंतरराष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी बना देंगे। इस पर उसने अपने पिता को बुलाकर उनके साथ चली गई थी। 22 जुलाई, 2023 को उसने मामले से मां को अवगत कराया था। उसके बाद जिस अकादमी में अभ्यास करती थी उन्हें बताया था।
इस पर बोर्ड गठित कर जांच की गई। बाद में घटना सोनीपत की होने के चलते यहां शिकायत देने के लिए कहा गया था। पीड़िता ने 18 अगस्त, 2023 को सोनीपत आकर शिकायत दी थी। बाद में मुरथल थाना पुलिस ने आरोपी कुलदीप को गिरफ्तार कर लिया था।
अब अदालत ने कुलदीप को 10 पॉक्सो एक्ट में 5 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना तथा 12 पॉक्सो एक्ट में तीन साल कैद व पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना नहीं भरने पर दोषी को चार माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
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