जिला मजिस्ट्रेट राजीव रतन ने धारा-144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले की सभी धर्मशालाओं, गुरुद्वारों और अन्य धार्मिक स्थलों में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए हैं। अपने आदेशों में जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि किसी भी तरह के तनाव, झगड़े, जनहानि, मानव जीवन को खतरे की आशंका और सार्वजनिक स्थानों पर किसी तनाव की आशंका के चलते यह आदेश जारी किए गए हैं। अपने आदेशों में उन्होंने कहा कि गुरुद्वारों, धार्मिक स्थलों और धर्मशालाओं में लोगों की भारी संख्या में आवाजाही रहती है। ऐसे में किसी भी घटना की आशंका के चलते उनकी बिल्डिंग के मुख्य स्थान सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में होने अति आवश्यक हैं, ताकि किसी भी तरह के असामाजिक तत्वों, अपराधियों और आतंकवादियों की गतिविधियों पर लगाम लगाई जा सके। उन्होंने निर्देश जारी किए कि सभी स्थानों पर दो माह के अंदर सीसीटीवी कैमरे हर हाल में लगाए जाएं।