सोनीपत। धारा 163 के तहत जिलाधीश एवं उपायुक्त डॉ. मनोज कुमार ने जिले में 15 जून से पहले धान की रोपाई पर प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। यह निर्णय जल संरक्षण को ध्यान में रखते हुए लिया है। तय समय से पहले धान की रोपाई में अत्यधिक जल की आवश्यकता होती है। इससे भूमिगत जलस्तर में भारी गिरावट आती है। यह स्थिति न केवल आमजन, बल्कि पशु-पक्षियों के लिए भी संकटपूर्ण होती है।
उपायुक्त ने कहा कि यदि कोई किसान इन आदेशों का उल्लंघन करता है तो उसके विरुद्ध प्रति हेक्टेयर भूमि के हिसाब से 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा। साथ ही उसके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह प्रशासन की तरफ से जारी निर्देशों का पालन करें और जल संरक्षण में सहयोग दें।