सोनीपत। गेहूं की फसल कटाई के बाद अवशेष जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। अवशेष जलाने पर मुकदमा दर्ज किया जाएगा।
जिलाधीश डॉ. मनोज कुमार ने मानव स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी किए हैं। आदेश 31 मई तक लागू रहेंगे।
जिलाधीश ने बताया कि राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी), नई दिल्ली की तरफ से फसल के अवशेष को जलाने पर प्रतिबंध लगाने के आदेश पहले ही जारी किए गए हैं। इसके तहत जुर्माने का भी प्रावधान है। प्रदेश सरकार भी समय-समय पर राष्ट्रीय हरित अधिकरण की तरफ से जारी आदेशों का पालन करने का निर्देश दिया जाता है। संवाद